Edited By Vaneet,Updated: 28 Jul, 2020 05:45 PM
पंजाब सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जुर्माना जोड़ा है। ...
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जुर्माना जोड़ा है। अगर आप जल्द ही अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाते तो 1 अक्तूबर से आपको 2 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर दूसरी या उससे अधिक बार चालान हुआ तो फिर तीन हजार रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि हाई सिक्योरिटी प्लेट का चालान काटने का अधिकार ए.एस.आई. के नीचे अधिकारी के पास नहीं होगा। पंजाब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
खास बात यह है कि जुर्माने की रकम दोपहिया वाहन व चार पहिया वाहन सहित हरेक वाहन के लिए जुर्माने की राशि एक समान रहेगी। अब तक यह समस्या आती थी कि अगर किसी की कार जालंधर आर.टी.ए. के पास रजिस्टर्ड है, तो नंबर प्लेट की फिटिंग वहां होती थी, परन्तु अब सरकार ने इसमें एक नई सुविधा शुरू कर दी है। चाहे आपकी कार जालंधर या किसी अन्य जिले की है, आप खुद नंबर प्लेट फिट करने के लिए नए जिले तथा इसके फिटिंग सैंटर की चयन कर सकते हैं। अगर आपकी कार में हाई सुरक्षा नंबर प्लेट नहीं, तो आप इसके लिए घर बैठे अर्जी दे सकते हैं और वैबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके इलावा मोबाइल एप्प के द्वारा भी एप्लीकेशन दी जा सकती है। वहीं नई गाडिय़ों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले ही जरूरी है। ट्रांसपोर्ट विभाग का नियम है कि नई गाड़ी तभी बाहर निकलेगी जब उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हो।