Edited By Kalash,Updated: 16 Sep, 2023 11:40 AM

शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के बाहर नशा बेचने वालों के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख किया है
चंडीगढ़ : शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के बाहर नशा बेचने वालों के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख किया है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस और एंटी नारकोटिक्स सेल को आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी कर कहा गया है कि एंटी नारकोटिक्स सेल और पुलिस विभाग मिल कर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करें। वह नशा बिकने की शिकायतें मिलने वाली जगहों की पहचान करें।
जानकारी के अनुसार जारी आदेशों में शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों की सूची तैयार करने के लिए कहा है जहां से नशा बिकने की शिकायतें ज्यादा मिल रही हैं। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों के बाहर सिविल वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए। जेलों में नशे के कारोबार को रोकने के लिए स्निफर डॉग्स तैनात करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही नशे की हालत में कैदियों के मिलने पर उन्हें डी-एडिक्शन सेंटर भेजा जाए। इसके साथ ही हर जिले में रिहेबिलिटेशन सैंटर बनाने और वहां साइकेट्रिस्ट और काउंसलर नियुक्ति किए जाने के बारे में भी हाईकोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने राय दी है कि डी-एडिक्शन सेंटर के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वह रोगियों के प्रति संवेदनशील रहें।
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