Edited By Sunita sarangal,Updated: 27 Jun, 2026 01:03 PM

प्रशासन के मुताबिक इस सड़क पर दिन-रात चलने वाले भारी वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थीं
नवांशहर(त्रिपाठी): जिला प्रशासन ने जनहित और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है। डिप्टी कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंगा-मुकंदपुर रोड पर भारी वाहनों के गुजरने और प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश 26 जून से 25 अगस्त तक सख्ती से लागू रहेगा। प्रशासन के मुताबिक इस सड़क पर दिन-रात चलने वाले भारी वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थीं, जिससे स्कूली बच्चों और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इन आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी एस.एस.पी. शहीद भगत सिंह नगर को सौंपी गई है।
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