पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे चलाने को लेकर Highcourt के सख्त Order, आप भी पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 29 Oct, 2024 02:54 PM

high court s strict order regarding bursting of crackers

दिवाली के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे जलाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी

चंडीगढ़: दिवाली के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे जलाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इस मामले को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि 2015 से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल, खरीद और बिक्री को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है।  आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिवाली पर पटाखे चलाने का समय तय कर दिया है। रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। भारी पटाखों की जगह ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है।

पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस और बिक्री का स्थान आबादी से दूर निर्दिष्ट किया गया है। इसके बावजूद इसका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए।
 

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