Edited By Kamini,Updated: 15 Dec, 2022 03:56 PM

पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है।
चंडीगढ़ (हांडा) : पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट सुंदर शाम अरोड़ा को राहत नहीं मिली है और उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में सरकार से कोर्ट में दाखिल चालान की जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। उल्लेखनीय है कि सुंदर शाम अरोड़ा को आय से अधिक संपत्ति व विजिलेंस अधिकारी की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर नियमित जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद नियमित जमानत की मांग को लेकर सुंदर शाम अरोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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