फिरोजपुर में शाम 5 से सुबह 7 बजे तक लगी सख्त पाबंदियां! Chemist भी हो जाएं Alert

Edited By Vatika,Updated: 07 Apr, 2026 03:11 PM

firozpur strict order

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमनदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

फिरोजपुर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमनदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और 152 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। ये आदेश जारी होने की तारीख से अगले 2 महीनों तक प्रभावी रहेंगे।

बोरवेल खोदने या उसकी गहराई बढ़ाने पर रोक
जारी आदेशों के अनुसार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटे खनिजों के खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, शेड्यूल-एच, एच-1 और एक्स श्रेणी की दवाइयां बेचने वाली सभी फार्मेसी और केमिस्ट दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बोरवेल और ट्यूबवेल को लेकर भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बिना अनुमति बोरवेल खोदने या उसकी गहराई बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई 
आदेश के मुताबिक, बोरवेल खोदने से कम से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन, बीडीपीओ, ग्राम पंचायत/नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग और ग्राउंड वाटर विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। साथ ही ड्रिलिंग एजेंसी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जमीन मालिक की पूरी जानकारी मौके पर उपलब्ध होनी चाहिए। सुरक्षा के मद्देनजर बोरवेल के चारों ओर कांटेदार तार लगाना, स्टील प्लेट से ढक्कन बंद करना और कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाना भी अनिवार्य किया गया है। कार्य पूरा होने के बाद खाली जगह को मिट्टी से भरकर जमीन को पहले जैसा करना होगा। किसी भी हालत में बोरवेल या कुएं को खुला छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 

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