शराब के शौकीनों को झटका! 15 अगस्त को Punjab के इस जिले में Dry Day घोषित

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 13 Aug, 2026 07:14 PM

dry day in this punjab district on august 15

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मद्देनजर जिले में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पठानकोट अर्शदीप सिंह लोबाणा, पीसीएस द्वारा जारी किए गए हैं।

पठानकोट (हरजिंद्र गोराया): स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मद्देनजर जिले में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पठानकोट अर्शदीप सिंह लोबाणा, पीसीएस द्वारा जारी किए गए हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखना तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है।

आदेश के अनुसार ड्राई डे के दौरान पठानकोट जिले की सीमा के भीतर सभी शराब ठेकों (देसी और अंग्रेजी), होटल, दुकानों, रेस्टोरेंट, क्लब, बीयर बार, अहातों तथा अन्य ऐसे स्थानों पर जहां शराब की बिक्री या सेवन की कानूनी अनुमति है, वहां शराब की बिक्री, उपयोग, सेवन और भंडारण पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी शराब की बिक्री या सेवन नहीं किया जा सकेगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह पाबंदी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सहायक कमिश्नर (आबकारी), पठानकोट की होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह, देशभक्ति और शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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