पंजाब में बेअदबी मामले में आया बड़ा फैसला, अदालत ने डेरा प्रेमियों को सुनाई सजा

Edited By Kamini,Updated: 07 Jul, 2022 02:19 PM

decision came in sacrilege case court declared 3 dera lovers as accused

पंजाब में हुए बेअदबी मामले की घटनाओं में मोगा अदालत ने सबसे पहले और बड़ा फैसला सुनाया है। मोगा के गांव मलके ............

मोगा: पंजाब में हुए बेअदबी मामले की घटनाओं में मोगा अदालत ने सबसे पहले और बड़ा फैसला सुनाया है। मोगा के गांव मलके में 2015 में हुए बेअदबी मामले में अदालत ने 3 डेरा प्रेमियों को आरोपी करार दिया है। अदलात ने  बेअदबी मामले में तीनों को धारा 120बी के तहत 3-3 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए जुर्माना किया है। इस दौरान एस.एस.पी. मोगा भी अदालत में मौजूद रहे। 

PunjabKesari

बता दें 2015 में मोगा के गांव मल्लके में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन पवित्र स्वरूपों की पंथियां फाड़ कर गलियों में फैंकने का मामला है। इसके बाद गांव के इलाके की संगतों द्वारा इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया था जिसमें नामजद 8 व्यक्तियों खिलाफ मोगा की माननीय अदालत में आज सुनवाई हुई। इस दौरान मोगा के हर तरफ पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि कोई घटना न हो। यह भी बता दें आज 5 डेरा प्रेमियों को सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया जबकि 3 व्यक्ति पी.ओ. बताए गए।

इस दौरान मुख्य गवाह गुरसेवक सिंह मल्ल ने कहा कि वह 2015 से लगातार अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक डेरा प्रेमियों द्वारा इस केस को माननीय हाईकोर्ट में ले जाया गया था जहां माननीय कोर्ट ने इस केस को मोगा भी भेज दिया था जिसकी आज सुनवाई हुई।  

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!