Edited By Kalash,Updated: 28 Jul, 2026 01:47 PM

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबे समय तक पार्ट-टाइम, टेम्पररी या ठेके के आधार पर लगातार सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
चंडीगढ़ (अंकुर): पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबे समय तक पार्ट-टाइम, टेम्पररी या ठेके के आधार पर लगातार सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने साफ किया कि रेगुलर होने से पहले की उनकी सर्विस को भी पेंशन के लिए योग्य सेवा माना जाएगा।
अगर इस सर्विस को जोड़ने पर कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के घेरे में आते हैं तो सिर्फ इस आधार पर उन्हें इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनका रेगुलराइजेशन नई पैंशन योजना (NPS) लागू होने के बाद हुआ है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने 95 पिटीशन्स का एक साथ निपटारा करते हुए यह अहम फैसला सुनाया।
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