पंजाब में आज से खुली सैलून-दुकाने, रेड जोन में भी शुरू हुई ये गतिविधियां

Edited By Tania pathak,Updated: 18 May, 2020 12:49 PM

curfew ends in punjab from today new instructions for lockdown

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करते हुए कहा गया था कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग-रूप वाला होगा। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी राज्य में रियायतें जारी करते हुए नए दिशा-निर्देश लागू किए है...

पंजाब: कोरोना वायरस के कारण पिछले 2 महीनो से जारी पंजाब में कर्फ्यू आज से खत्म कर दिया गया है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा लॉकडाउन को 31 मई तक जारी रखने का निर्देश भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करते हुए कहा गया था कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग-रूप वाला होगा। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी राज्य में रियायतें जारी करते हुए नए दिशा-निर्देश लागू किए है। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के समय कैप्टन ने लॉकडाउन को बढ़ाने का आग्रह किया था। हालांकि अलग- अलग जिलों में ये निर्देश डीसी के अंतर्गत स्थिति को जमीनी हकीकत को देखते हुए ही जारी किए जाएंगे। 

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ये निर्देश हुए जारी 
-  कैप्टन सरकार के ऐलान के बाद आज पंजाब खोल दिया गया है। 
-  राज्य में कर्फ़्यू को हटाने के बाद लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 
-  इस दरमियान कंटैनमैंट जोन्स अभी सख़्ती जारी रहेगी। 
-  सरकार की तरफ से 18 मई से 31 मई इंडस्ट्री, ई -कामर्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, टैक्सी, आटो, रिक्शा, टू व्हीलर और झपकी व्हीलर, नाई, सरकारी और निजी -
दफ़्तर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई है।
-  स्कूल और कालेज, स्विमिंग पुल, जिम, धार्मिक स्थान, धार्मिक समागमों और राजनितिक जलसा की आज्ञा नहीं है। 
-  पंजाब में जो क्षेत्र खुल रहे हैं, वहां लोगों को आने -जाने के लिए किसी भी तरह के पास की ज़रूरत नहीं होगी। परन्तु पंजाब में शरणार्थी 7 से शाम 7 बजे तक कर्फ़्यू रहेगा।
-  पंजाब में कंटेंमैंट ज़ोनें को छोड़ कर आज से ओर स्थानों खोलीं जा रही हैं। इन सब रियायतों में पहले के सभी निर्देशन का पालन करना अनिवार्य होगा 

कंटेनर ज़ोन में क्या खुला क्या बंद? 
सिर्फ़ मैडीकल और घरेलू प्रयोग की चीजें की स्पलाई की जा सकती है। किसी भी तरह की ग़ैर -ज़रूरी यातायात को बंद किया जायेगा। सेहत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ पालन किया जायेगा।  क्षेत्र में दाख़िले और बाहर जाने वाले रास्तो की निगरानी की जाऐगी। बिना जांच किये किसी भी तरह की हरकत की आज्ञा नहीं दी जाऐगी। बीते दिन ही पंजाब सरकार द्वारा जेलों में भी सोशल डिस्टैन्सिंग के मद्देनज़र आर्डिनेंस जारी किया गया था जिसमें कैदियों को अधिक पैरोल का फैसला किया गया था। 

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