Punjab: बनूड़ Encounter मामले में सामने आया कोर्ट का फैसला, दिए ये आदेश

Edited By Radhika Salwan,Updated: 16 Jul, 2024 02:17 PM

court s decision came out in banur encounter case gave these orders

हाल ही में बनूड़ की सीमा में कलोली के चोय पुल के पास डी. एस. पी विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच हुई मुठभेड़ में दो गैंगस्टरों को पकड़ा गया है।

पंजाब डेस्क: हाल ही में बनूड़ की सीमा में कलोली के चोय पुल के पास डी. एस. पी विक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच हुई मुठभेड़ में दो गैंगस्टर दीपक पुत्र बूटा सिंह निवासी गांव बुढ़नवाल थाना शाहकोट जिला जालंधर और रमनदीप सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी गांव अमरगढ़ थाना नाईवाला जिला बठिण्डा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गैंगस्टर रमनदीप सिंह को इंस्पेक्टर किरपाल सिंह मोही थाना प्रमुख सदर राजपुरा और इंस्पेक्टर गुरसेवक सिंह थाना प्रमुख बनूड़ के नेतृत्व में आज मोहाली अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है।

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इंस्पेक्टर किरपाल सिंह मोही और इंस्पेक्टर गुरसेवक सिंह ने बताया कि रमनदीप सिंह को आज मोहाली के माननीय जज संगम कौशल की अदालत में पेश किया गया। जज ने पुलिस की दलीलों से सहमत होकर 2 दिन की पुलिस रिमांड दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस रमनदीप से सख्ती से पूछताछ करेगी। इंस्पेक्टर मोही ने कहा कि एक अन्य गैंगस्टर दीपक, जो हाल ही में पैर में गोली लगने से घायल हो गया था और उसे इलाज के लिए पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसके ठीक होने के बाद भी पूछताछ की जाएगी।

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