करोड़ों के गबन का मामला, कैबिनेट मंत्री चीमा को कोर्ट ने दी राहत

Edited By Urmila,Updated: 18 Jan, 2023 10:08 AM

case of embezzlement of crores court gave relief to cabinet minister cheema

पहले तो हलका विधायक की ओर से ‘आप’ के सीनियर नेता हरपाल सिंह चीमा को उन पर लगाए गए आरोप वापस लेने और माफी मांगने के लिए गुजारिश की थी।

मोगा: हलका मोगा के पूर्व कांग्रेसी विधायक डाक्टर हरजोत कमल के बारे में चंडीगढ़ में 10 जून, 2020 को एक प्रैस कांफ्रैंस के दौरान कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी हरपाल सिंह चीमा की ओर से निर्माणाधीन 105 बी हाईवे के मामले में करोड़ों रुपए का गबन करने के कथित आरोप लगाए गए थे जबकि इसमें डाक्टर हरजोत कमल ने दावा किया था कि उन पर लगाए गए आरोपों में एक प्रतिशत भी सच्चाई नहीं है। 

पहले तो हलका विधायक की ओर से ‘आप’ के सीनियर नेता हरपाल सिंह चीमा को उन पर लगाए गए आरोप वापस लेने और माफी मांगने के लिए गुजारिश की थी, लेकिन हरपाल सिंह चीमा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जिस पर उनकी ओर से सी.जे.एम. मैडम प्रीति सुखीजा की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का इस्तगासा दायर किया गया था और सुनवाई के दौरान 14 अक्तूबर, 2022 को इस मामले में अदालत में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर अदालत ने हरपाल सिंह चीमा को तलब किया था। इसी मामले में आज कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मोगा अदालत में पेश होकर अदालत में अपनी जमानत के लिए अर्जी दी थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 4 फरवरी निर्धारित की है। 

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