Edited By Vatika,Updated: 26 Sep, 2024 08:49 AM
पंजाब के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को छठे वेतन आयोग के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसम्बर तक बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 32 याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 1 जनवरी, 2016 से 113 फीसदी की जगह 119 फीसदी डी. ए. समेत बकाया जारी करने का आदेश दिया है। उक्त आदेशों के बाद पंजाब सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने पंजाब सरकार को संशोधित महंगाई भत्ते (डी.ए.) के आधार पर सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की पुनर्गणना करने का आदेश दिया है। यह निर्णय कई याचिकाओं पर सुनवाई करते सामने आया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 113 प्रतिशत डी.ए. की पिछली गणना को चुनौती दी गई थी।
इस निर्णय से कई पैंशनभोगियों को भी राहत मिलेगी, जो 20 सितम्बर, 2021 की सरकार की अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान के पूर्ण कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुनर्गणना मौजूदा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों को प्रभावित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी को संशोधित डी.ए. के तहत वे लाभ दिए जाएं जिनके वे हकदार हैं। अदालत के फैसले ने डी.ए. जैसे मुद्रास्फीति से जुड़े लाभों के कार्यान्वयन में संविदाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला, जो सभी कर्मचारियों, विशेष रूप से उन लोगों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जो संशोधन पूरी तरह से लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।