Big News: मनीषा गुलाटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जारी हुए ये आदेश

Edited By Vatika,Updated: 15 Feb, 2023 01:36 PM

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आज हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक मनीषा गुलाटी अब पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन बनी रहेंगी। इस संबंध में पंजाब सरकार ने मामले की जानकारी हाई कोर्ट को दी है।

 गौरतलब है कि सरकार ने मनीषा गुलाटी को कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले ही आयोग के चेयरपर्सन के पद से हटा दिया था, इस फैसले को मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

जानिए क्या है पूरा मामला
पिछले दिनों सरकार ने मनीषा गुलाटी को 'पंजाब राज्य महिला आयोग' की चेयरपर्सन के पद से हटा दिया था। दरअसल, सरकार ने 18-09-2020 को मनीषा गुलाटी का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया था।सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इस बढ़ावे की सरकारी नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण उन्हें पद से हटा दिया गया। अब इसके बाद मनीषा  गुलाटी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।

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