Edited By Kalash,Updated: 10 Jun, 2022 10:10 AM
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने आज 7 ऐसी कंपनियों /फर्मों के खिलाफ एक अंतिम आदेश जारी
जैतो (पराशर): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने आज 7 ऐसी कंपनियों /फर्मों के खिलाफ एक अंतिम आदेश जारी किया है, जिनको प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 (एक्ट) की धारा 3(1) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 3(3) (ए), 3(3) (बी), 3(3) (सी) और 3(3) (डी) की उन व्यवस्थाओं का उल्लंघन का आरोपी पाया गया था, जो प्रतियोगिता-विरोधी समझौतों को पाबंदीशुदा करते हैं।
इस मामले में जुटाए गए सबूतों में पार्टियों में नियमित ई-मेल संवाद और कुछ पार्टियों की तरफ से एक ही आई.पी. पते से बोलियां दाखिल करना आदि शामिल थे। इसके साथ ही सी.सी.आई. की तरफ से इन 7 विभागों के 10 व्यक्तियों को भी एक्ट की धारा 48 के अनुसार उनकी संबंधित कंपनियों /फर्मों के प्रतियोगिता-विरोधी चाल-चलन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
सी.सी.आई. ने एक्ट की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में आरोपी पाई गई कंपनियां/फर्म और उनके कुछ व्यक्तियों पर औसत कारोबार/आमदन के 5 प्रतिशत की दर के साथ जुर्माना लगाया। इन सभी पार्टियों को आगे से ऐसा न करने के आदेश देने के इलावा लगभग 30 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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