बहबलकलां गोलीकांड : पूर्व SHO पंधेर की जमानत अर्जी रद्द

Edited By Vatika,Updated: 04 Sep, 2020 01:30 PM

behbal kalan police firing case

बहबलकलां गोलीकांड में सैशन जज सुमित मल्होत्रा ने सिटी थाना कोटकपूरा के तत्कालीन एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर की जमानत अर्जी रद्द कर दी है

फरीदकोट (जगदीश): बहबलकलां गोलीकांड में सैशन जज सुमित मल्होत्रा ने सिटी थाना कोटकपूरा के तत्कालीन एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। उसने अदालत से चलते केस तक जमानत पर रिहा करने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने पंजाब सरकार और विशेष जांच टीम को नोटिस जारी कर रिकार्ड तलब किया था।

आज अदालत में रिकार्ड पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने करीब 1 घंटा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पंधेर की जमानत अर्जी रद्द कर दी। पंधेर ने अपनी पिटीशन में दावा किया है कि उसे साजिशन फंसाया गया है और उसका बहबलकलां और कोटकपूरा गोलीकांड से कोई संबंध नहीं है। गौर हो कि पंधेर को जांच टीम ने 21 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वह कोटकपूरा गोलीकांड में दर्ज हुए 2 मामलों में नामजद हो चुका है। कोटकपूरा गोलीकांड में विशेष जांच टीम ने एस.पी. बलजीत सिंह और गुरदीप सिंह पंधेर के खिलाफ चालान अदालत में पेश कर दिया है। पंधेर इस समय पर जेल में है।स समय पर जेल में है।

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