Edited By Sunita sarangal,Updated: 02 Feb, 2020 08:26 AM

जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज अंजना की अदालत ने 4 वर्ष पहले नाबालिगा को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में थाना धर्मकोट पुलिस द्वारा नामजद 4 आरोपियों बिंद्र सिंह, सर्बजीत सिंह साबी.....
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज अंजना की अदालत ने 4 वर्ष पहले नाबालिगा को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में थाना धर्मकोट पुलिस द्वारा नामजद 4 आरोपियों बिंद्र सिंह, सर्बजीत सिंह साबी, बलविंद्र सिंह व मन्ना सिंह को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल की सजा व 65-65 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अवतार सिंह तारी को पहले ही अदालत द्वारा सजा दी जा चुकी है जबकि सरवन सिंह उर्फ साबी को भगौड़ा करार दिया जा चुका है।
जिले के एक गांव की 15 वर्षीय पीड़िता की मां ने 21 फरवरी 2016 को थाना धर्मकोट पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि घटना वाले दिन वह अपनी बेटी के साथ गांव में एक धार्मिक स्थान पर माथा टेककर वापस आ रही थी। इसी बीच रास्ते में 3 मोटरसाइकिलों पर 6 लोग खड़े थे, जिन्होंने उसकी बेटी को अगवा कर लिया। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयानों पर अवतार सिंह तारी, बिंद्र सिंह, मन्ना सिंह, सरवन सिंह उर्फ साबी, सर्बजीत सिंह उर्फ साबी व बलविंद्र सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।