GST विभाग ने किया बोगस बिलिंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Edited By Sunita sarangal,Updated: 11 Feb, 2021 09:57 AM

gst department busted bogus billing mastermind arrested

प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की टीमों की तरफ से मुलजिम की रिहायश समेत कई स्थानों पर तलाशी और जब्ती के लिए.......

चंडीगढ़(रमनजीत): पंजाब राज्य जी.एस.टी. के जांच विंग के अधिकारियों ने बलविंद्र सिंह उर्फ बाबू राम पुत्र पारस राम निवासी मंडी गोबिंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब को पंजाब, दिल्ली और राजस्थान समेत अलग-अलग राज्यों में जाली फर्में बनाने और इनके संचालन के आरोप में मंडी गोबिंदगढ़ से गिरफ्तार किया है। प्राथमिक तौर पर की गई पड़ताल में उसकी तरफ से सरकार के साथ टैक्स की अदायगी के मामले में 8.95 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कमिश्नर स्टेट टैक्स की तरफ से जी.एस.टी. एक्ट की धारा 69 के अधीन धारा 132 (1) (ए), (बी) और (सी) का उल्लंघन करने के दोष में बलविंद्र सिंह पुत्र पारस राम और उसके पुत्र प्रिंस धीमान की गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी किए गए थे। प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की टीमों की तरफ से मुलजिम की रिहायश समेत कई स्थानों पर तलाशी और जब्ती के लिए कार्रवाइयां की गईं जिससे पंजाब और बाहरी राज्यों में लोहे के कबाड़ और तैयार माल से संबंधित फर्मों के निर्माण की कार्य विधि और इसके उपरांत पंजाब राज्य के अलग-अलग लाभार्थियों को माल देने से पहले अपने नाम या अन्य व्यक्तियों और पारिवारिक सदस्यों के नाम के तहत बनी अन्य फर्मों को माल देने संबंधी जाली बिलिंग के सबूत जुटाए जा सकें।

उन्होंने कहा कि पिछले साल दोषी की तरफ से चलाई जा रही एक फर्म (सुविधा एंटरप्राइजेज) जो कि कारोबार की असली जगह पर ना-मौजूद था, संबंधित अधिकारी की तरफ से इस फर्म को रद्द किए जाने के बाद विभाग को मुलजिम के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद विस्तृत जांच से पता लगा है कि दोषी ने 4 अन्य ऐसी फर्जी फर्में बनाई थीं, जिनमें दिल्ली और राजस्थान में 1-1 फर्म चलाई जा रही थी जहां 125 करोड़ रुपए से अधिक की जाली बिलिंग की गई और सरकारी खजाने को 15 करोड़ रुपए (लगभग) से अधिक का चूना लगाया गया था। 

गौरतलब है कि लोहे का कबाड़ (आयरन स्क्रैप) लेकर जाने वाले एक वाहन को राज्य जी.एस.टी. के इंफोर्समैंट अधिकारियों ने रोका था और इस संबंधी की गई जांच से ये सुराग सामने आए हैं कि मुलजिम की तरफ से ऐसी लगभग 30 अन्य फर्में चलाई जा रही थीं जिनकी पड़ताल जारी है। पिता-पुत्र की जोड़ी की तरफ से संचालित इन फर्मों द्वारा जुटाई कुल जाली बिलिंग की राशि 200 करोड़ से अधिक होने का अंदेशा है।   

दोषी को सहायक कमिश्नर, एम.डब्ल्यू. पटियाला के नेतृत्व वाली टीम की तरफ से जी.एस.टी. एक्ट की धारा 132 का उल्लंघन करने के दोष के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और इस कार्रवाई में डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स, लुधियाना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोषी को सी.जे.एम. फतेहगढ़ साहिब की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अलग-अलग लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई भी आरंभ की जा रही है। अन्य दोषियों को गिरफ्तार करने संबंधी प्रयास तेज हैं और जांच जारी है।

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