लुधियाना में स्कूटर मार्केट में दुकानों की अलॉटमेंट का मामला, कोर्ट ने जारी किए ये निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 02 Sep, 2024 02:08 PM

case of allotment of shops in scooter market in ludhiana

बस स्टैंड फ्लाइओवर के नीचे स्कूटर मार्केट में दुकानों की अलॉटमेंट को लेकर जांच शुरू होने के बाद नगर निगम की फाइल ही गुम हो गई है।

लुधियाना (हितेश): बस स्टैंड फ्लाइओवर के नीचे स्कूटर मार्केट में दुकानों की अलॉटमेंट को लेकर जांच शुरू होने के बाद नगर निगम की फाइल ही गुम हो गई है, जिसे लेकर कोर्ट द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

यहां बताना उचित होगा कि गिल रोड पर स्कूटर मार्केट में दुकानों की वजह से आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर लगाए गए कोर्ट केस के मद्देनजर नगर निगम द्वारा वहां के दुकानदारों को बस स्टैंड फ्लाइओवर के नीचे शिफ्ट किया गया था। इनमें से एक दुकानदार ने कोर्ट में केस किया है कि किसी अन्य दुकानदार को गिल रोड स्थित स्कूटर मार्केट में एक दुकान होने के बावजूद बस स्टैंड फ्लाइओवर के नीचे दो दुकानें दे दी गई हैं।

इस मामले में कोर्ट द्वारा विजिलेंस को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं जिसके आधार पर इंक्वायरी शुरू होने के साथ ही बस स्टैंड फ्लाइओवर के नीचे स्कूटर मार्केट में दुकानों की अलॉटमेंट से संबंधित फाइल गुम हो गई है, जिसके मद्देनजर कोर्ट ने 3 सितंबर तक विजिलेंस के सामने फाइल पेश न करने की सूरत में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।

यह खुलासा नगर निगम कमिश्नर द्वारा जारी सर्कुलर से हुआ है, जिसके मुताबिक बस स्टैंड फ्लाइओवर के नीचे स्कूटर मार्केट में दुकानों की अलॉटमेंट से संबंधित फाइल की मूवमेंट चेक करने के लिए बिल्डिंग व तहबाजारी ब्रांच के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिसके बावजूद फाइल न मिलने की सूरत में उसकी आखिरी मूवमेंट वाली ब्रांच के मुलाजिमों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाने की चेतावनी दी गई है।

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