अवमानना मामले में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को मिली राहत

Edited By swetha,Updated: 20 Jul, 2019 10:34 AM

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सुप्रीम कोर्ट में एन्हासमैंट को लेकर अवमानना मामले में संकट में फंसे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। आज हुई सुनवाई के दौरान ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी ने पेश होकर माननीय अदालत से एन्हासमैंट जमा करवाने के लिए 2 महीने का समय मांगा था।

 जालंधर(चोपड़ा): सुप्रीम कोर्ट में एन्हासमैंट को लेकर अवमानना मामले में संकट में फंसे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। आज हुई सुनवाई के दौरान ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी ने पेश होकर 
माननीय अदालत से एन्हासमैंट जमा करवाने के लिए 2 महीने का समय मांगा था। 

ट्रस्ट के वकील ने गुजारिश करते हुए कहा कि ट्रस्ट के 94.97 एकड़ सूर्या एंक्लेव एक्सटैंशन स्कीम के करीब 13 करोड़ रुपए लैंड एजुकेटर कलैक्टर (एल.ए.सी) के पास जमा हैं। चूंकि ट्रस्ट आॢथक संकट से गुजर रहा है, इसलिए ट्रस्ट को एल.ए.सी. के पास जमा फंड्स में से 10 करोड़ रुपए उपयोग में लाने की सरकार से मंजूरी मिल गई है, परंतु एल.ए.सी. के विदेश में होने के कारण 10 करोड़ रुपए ट्रस्ट को ट्रांसफर नहीं हो पाए, जबकि इस संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसके कारण ट्रस्ट ने एक मौका देते हुए कोर्ट से 2 सप्ताह का समय मांगा था व कहा था कि अगली तारीख 
तक किसानों की एन्हासमैंट को माननीय अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। 

अदालत ने ट्रस्ट का पक्ष सुनते हुए ई.ओ. सुरिन्द्र कुमारी से इस संबंधी एफीडैविट देने के आदेश दिए। इस पर ई.ओ. द्वारा अदालत में एफीडैविट देने के बाद ट्रस्ट को 2 सप्ताह की मोहलत मिल गई है। 
जिक्र योग्य है कि 170 एकड़ सूर्या एंक्लेव स्कीम संबंधी एन्हांसमैंट को लेकर 9 किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2017 में किसानों के पक्ष में फैसला करते हुए भुगतान करने के निर्देश दिए थे। 

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