Edited By Vatika,Updated: 04 Jun, 2020 03:37 PM
पंजाब सरकार के आबकारी विभाग ने चाहे कोरोना सैस लगाकर शराब महंगी कर दी है लेकिन इस मामले में लगातार शराब कारोबारियों को राहतें दी जा रही हैं।
जालंधर/लुधियाना (बुलंद, सेठी): पंजाब सरकार के आबकारी विभाग ने चाहे कोरोना सैस लगाकर शराब महंगी कर दी है लेकिन इस मामले में लगातार शराब कारोबारियों को राहतें दी जा रही हैं। विभाग द्वारा जारी नए नियमों के तहत विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन नंबर1/ 26/ 2020/ ईटी.2(8)/7034 के तहत राज्य के 3 जिलों अमृतसर, जालंधर व लुधियाना में 7 मई से लेकर 30 जून तक शराब ठेकों के मिनिमम गारंटिड कोटे में 20 प्रतिशत की राहत प्रदान की गई है। जिसके तहत अमृतसर के 32, जालंधर के 47 व लुधियाना के 98 ग्रुपों को यह राहत दी गई है।
इस राहत के चलते शराब ठेकेदार विभाग द्वारा निर्धारित शराब के कोटे से 20 प्रतिशत तक कम शराब उठा सकेंगे व इससे उन्हें फीस में भी 20 प्रतिशत की राहत मिल पाएगी। नोटीफिकेश में शराब कारोबारियों को सरकार ने एक राहत यह भी दी है कि जिस प्रकार सरकार ने राज्य में लगे लॉकडाऊन के चलते शराब कारोबारियों को 36 दिनों की फीस में राहत दी थी। उसी प्रकार अगर भविष्य में लॉकडाऊन लगता है तो इसी नियम के तहत यह राहत दोबारा दी जा सकती है। कंटेनमैंट जोन में अगर शराब के ठेके बंद रखे जाते हैं तो ऐसे इलाकों में शराब के ठेकों की आबकारी फीस में राहत दी जाएगी व इन कंटेनमैंट जोन के ठेकों की फीस माफ होगी।
इसके साथ ही जिन शराब के ठेकों के पास बीयर का कोटा है उन्हें 40 प्रतिशत तक के कोटे को देसी या अंग्रेजी शराब में बदलने की छूट दी गई है। क्योंकि शराब की बिक्री में आई कमी के कारण शराब कारोबारी कह रहे थे कि उनकी बीयर कम बिक रही है। ऐसे में वो इस बीयर के कोटे को 40 प्रतिशत तक शराब में तबदील कर सकते हैं। सरकार ने कोविड केसों के चलते शराब पर लगाए सैस बारे निर्देश जारी किए हैं कि इस सैस को शराब कारोबारी एल.1 व एल-13 की खरीद के समय ही अदा कर सकेंगे। ताकि रिटेल कारोबारियों को परेशानी न हो। आबकारी विभाग के अधिकारियों का इस नोटीफिकेशन बारे कहना है कि इससे शराब कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है ताकि उन्हें लॉकडाऊन के दौरान पड़े घाटे से उबारा जा सके।