Edited By Vaneet,Updated: 24 Jul, 2020 05:55 PM
पैट्रोल पर 200 प्रतिशत और डीजल पर 170 प्रतिशत टैक्स वसूले जाने के खिलाफ कोर्ट पहुंची पंजाब की ट्रांसपोर्ट कंपनियों की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा...
चंडीगढ़(हांडा): पैट्रोल पर 200 प्रतिशत और डीजल पर 170 प्रतिशत टैक्स वसूले जाने के खिलाफ कोर्ट पहुंची पंजाब की ट्रांसपोर्ट कंपनियों की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एडवोकेट पीयूष कांत जैन और वीरेन जैन के माध्यम से दायर की इस याचिका में अमृतसर की न्यू पिं्रस कैरीइंग कार्पोरेशन और अन्य ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने दायर इस याचिका में कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 3 माह में 4 बार पैट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर क्रूड ऑयल के दामों में आई कमी का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने दिया।
याचिका में कहा कि केंद्र सरकार ने मार्च, 2020 के बाद से अब तक पैट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए की विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दामों में भारी कमी के बाद भारत में उपभोक्ताओं के लिए पैट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। याचिका में पंजाब सरकार की ओर से पैट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ाकर 24.79 रुपए और डीजल पर 15.94 रुपए करने का भी विरोध किया है। याचिकाकत्र्ता ने कहा कि पैट्रोल और डीजल पर इतना भारी टैक्स वसूला जाना अवैध और असंवैधानिक होने के अलावा निष्पक्ष व्यापार की भावना के विपरीत है।