Edited By Vatika,Updated: 20 Dec, 2025 12:51 PM

अजनाला थाने पर हमले के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख
चंडीगढ़/अजनाला: अजनाला थाने पर हमले के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कम से कम 5 जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
इस मामले से जुड़ी हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिकाओं में से एक पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस सूरज प्रताप सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता सहित एक गैरकानूनी भीड़ ने अमृतपाल सिंह के प्रभाव में आकर अपने एक साथी को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के गलत इरादे से पुलिस थाने पर हमला किया और कानून अपने हाथ में ले लिया, जबकि उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए था। बेंच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वह घातक हथियारों से लैस भीड़ का हिस्सा था, जिसने न केवल पुलिस कर्मियों द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की, बल्कि राज्य के अधिकार को भी इस हद तक चुनौती दी कि मौके पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मचारियों को चोट पहुंचाने से भी परहेज नहीं किया।
जानिए क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 24 फरवरी 2023 को अमृतसर जिले के अजनाला पुलिस थाने में अपने एक साथी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए अमृतपाल सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर थाने पर हमला कर दिया था। इसके बाद अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्तमान में अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।