Edited By Kalash,Updated: 17 Feb, 2026 11:08 AM

श्री दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) के पवित्र अमृत सरोवर में कुल्ला (चुली) करने और वजू करने का वीडियो वायरल होने के बाद विवादास्पद मामला सामने आया था।
अमृतसर (आर. गिल): श्री दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) के पवित्र अमृत सरोवर में कुल्ला (चुली) करने और वजू करने का वीडियो वायरल होने के बाद विवादास्पद मामला सामने आया था। इस घटना में आरोपी युवक सुब्हान रंगरेज (गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश निवासी) की जमानत अर्जी को अमृतसर की अदालत ने खारिज कर दिया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) की शिकायत पर अमृतसर पुलिस ने जनवरी 2026 में आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। वीडियो में युवक को सरोवर के किनारे बैठकर पानी से मुंह धोते व कुल्ला करके पानी वापस सरोवर में थूकते देखा गया था, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और व्यापक विरोध हुआ।
एस.जी.पी.सी. ने इसे सिख मर्यादा की गंभीर उल्लंघना बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद से अमृतसर लाकर मामले में बी.एन.एस. की धारा-298 के तहत कार्रवाई की। आरोपी ने पहले सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी, जिसमें उसने दावा किया कि उसे सरोवर की धार्मिक मर्यादा की जानकारी नहीं थी, लेकिन यह माफी स्वीकार नहीं की गई।
अदालत ने आरोपी को पहले पुलिस रिमांड पर भेजा था, उसके बाद न्यायिक हिरासत में रखा गया। आज की सुनवाई में जमानत याचिका को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद आरोपी अब जेल में ही रहेगा। यह फैसला सिख समुदाय की धार्मिक स्थलों की पवित्रता और मर्यादा की रक्षा के प्रति सख्त रुख को दर्शाता है। पुलिस जांच जारी है और मामले के पीछे के मकसद तथा अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सिख संगत और एस.जी.पी.सी. ने इस घटना पर कड़ी निंदा की है व ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है।
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