श्री दरबार साहिब सराय मामले पर बोले GST कौंसिल के निदेशक

Edited By Urmila,Updated: 03 Aug, 2022 10:51 AM

shri darbar sahib sarai case said the director of gst council

केन्द्र सरकार ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की सरायों पर जी.एस.टी. लगा दिया और दुर्गयाणा मंदिर की सरायों को छूट दे दी है जैसी सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन किया है।

खन्ना (शाही): केन्द्र सरकार ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की सरायों पर जी.एस.टी. लगा दिया और दुर्गयाणा मंदिर की सरायों को छूट दे दी है जैसी सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन किया है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में जी.एस.टी. कौंसिल के निदेशक द्वारा संपर्क करने पर बताया गया कि न तो ऐसा कोई प्रस्ताव जी.एस.टी. कौंसिल में पास किया गया है और न ही इस बाबत केन्द्र सरकार द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

निदेशक ने स्पष्ट किया कि 18 जुलाई से होटलों व रैस्टोरैंटों द्वारा चार्ज किए जाने वाले 1000 रुपए से कम रूम रैंट पर जी.एस.टी. छूट खत्म कर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. लगाया गया है। धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। जैसे ही इस बाबत सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि केन्द्र सरकार ने 2 धार्मिक संस्थाओं में अलग-अलग टैक्स का मापदंड कर दिया तो बिना इसकी सच्चाई जाने लोग केन्द्र सरकार को कोसने लगे। 

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