बड़ी खबर:  श्री अकाल तख्त साहिब ने सुच्चा सिंह लंगाह को किया  तनखाइया घोषित

Edited By Kamini,Updated: 26 Nov, 2022 02:46 PM

shri akal takht sahib declared religious punishment for sucha singh langah

श्री अकाल तख्त साहिब ने पंथ से निष्कासित पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को तनखाइया घोषित कर धार्मिक दंड देने की घोषणा की है।

अमृतसर (सागर) : श्री अकाल तख्त साहिब ने पंथ से निष्कासित पूर्व अकाली मंत्री सुच्चा सिंह लंगाह को तनखाइया घोषित कर धार्मिक दंड देने की घोषणा की है। इस धार्मिक सजा के दौरान सुच्चा सिंह लंगाह लगातार 21 दिनों तक श्री हरमंदिर साहिब में बर्तन साफ ​​करने का काम करेंगी। इसके अलावा वे लगातार 21 दिनों तक परिक्रमा में बैठकर पाठ करेंगे और कीर्तन सर्वना करेंगे। यह तनख्वाह श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह द्वारा लगाई गई है। इस दौरान जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि सुच्चा सिंह इस सेवा के दौरान न तो किसी से बात करेंगे और न ही सेवा करने का दिखावा करेंगे। इसके अलावा लंगाह को सेवा के दौरान तस्वीरें लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी रोक लगा दी गई है।

ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि अगर किसी एक दिन श्री अकाल तख्त साहिब में सुच्चा सिंह लंगाह आए है तो उस दिन जो भी धाढी जत्थे मौजूद होंगे, चाहे वे 4 हों या 5, उन्हें 5100 रुपए दिए जाएंगे। उस दिन लंगाह घर से प्रसाद तैयार करेंगे, जत्थों को लंगर भी खिलाएं और उनके गंदे बर्तन खुद साफ करेंगे। इस धार्मिक दंड में कहा गया है कि लंगाह राजनीति में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे 5 साल तक किसी गुरुद्वारा समिति के सदस्य नहीं बन पाएंगे। यहां यह देखा जाएगा कि 21 दिन की सजा पूरी होने के बाद लंगाह को फिर से पंथ में शामिल किया जाता है या नहीं।

गौरतलब है कि सुच्चा लंगाह का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एक महिला ने लंगाह पर रेप का आरोप लगाया था। ये आरोप गुरदासपुर उपचुनाव में मतदान से ठीक पहले लगाए गए थे। महिला की शिकायत पर लंगाह के खिलाफ थाना सिटी गुरदासपुर में 2017 में मामला दर्ज किया गया था। महिला ने तब आरोप लगाया था कि लंगाह ने उसके साथ रेप किया था। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि धोखे से उसकी संपत्ति बेच दी थी और कई लाख रुपए का गबन किया था। महिला की शिकायत पर आई.पी.सी. की धारा 376, 384, 420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि बाद में अदालत ने लंगा को मामले से बरी कर दिया।

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