Edited By Vatika,Updated: 14 Apr, 2026 01:24 PM

शिक्षा विभाग लुधियाना में आर टी आई कानून की पालना न करने को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है।
लुधियाना (विक्की): शिक्षा विभाग लुधियाना में आर टी आई कानून की पालना न करने को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। आर टी आई एक्टिविस्ट रोहित सभरवाल ने पंजाब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में शिकायत देकर जिला शिक्षा अधिकारी (एलिमेंट्री एजुकेशन) दफ्तर के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर (पी आई ओ) और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी (एफ ए ए) पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
लापरवाही के कारण परेशान हो रहे आम लोग
शिकायत में कहा गया है कि विभाग द्वारा आर टी आई एप्लीकेशनों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। कई मामलों में तय समय के भीतर कोई जवाब नहीं दिया जाता, जबकि कानून के अनुसार समय पर जानकारी देना जरूरी है। ऐसे मामलों में जानकारी न देना सीधे तौर पर इनकार माना जाता है, जिससे लोगों को मजबूरी में दूसरी अपील का सहारा लेना पड़ रहा है। रोहित सभरवाल ने आरोप लगाया कि सिर्फ आर टी आई के जवाब ही नहीं, बल्कि फर्स्ट अपील के केस भी लंबे समय तक लटकाए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक इनका निपटारा 30 से 45 दिन के भीतर होना चाहिए, लेकिन विभाग इस नियम की भी अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
सख्त कार्रवाई की उठी मांग
वहीं, दूसरी तरफ ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने से पंजाब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पर भी बेवजह बोझ बढ़ रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आर टी आई कानून का मकसद लोगों को आसानी से जानकारी देना है, लेकिन संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे। इससे पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ गया है। रोहित सभरवाल ने अपनी शिकायत में मांग की है कि संबंधित अधिकारियों से पूछा जाए कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं निभाई। साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो। उन्होंने यह भी मांग की कि ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे आर टी आई लगाने वाले लोगों को बेवजह परेशान न होना पड़े। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत की कॉपी पंजाब के गवर्नर को भी भेजी गई है, ताकि उच्च स्तर पर इस पर संज्ञान लिया जा सके और जल्द कार्रवाई हो।