शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक लग गई पाबंदी, आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 27 Sep, 2025 06:07 PM

restrictions from 6 to 10

पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं।

खन्ना (कमल): डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मैजिस्ट्रेट हिमांशु जैन की तरफ से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला लुधियाना की हद अंदर शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कम्बाइनों के साथ धान की फसल काटने पर पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में बताया कि धान की कटाई का सीजन शुरू होने के साथ-साथ, आम तौर पर यह देखने में आया है कि धान की कटाई के लिए कम्बाइनें 24 घंटे काम करती हैं। उन्होंने बताया कि रात समय कम्बाइनें चलने से जानी-माली नुक्सान होने का अंदेशा बना रहता है। इसके अलावा बहुत सी पुरानी हो चुकी कम्बाइनें भी कटाई करती हैं जिसके साथ धान की गुणवत्ता का स्तर गिर जाता है।

कम्बाइनों में तकनीकी खराबी होने के कारण भी धान की क्वालिटी प्रभावित होती है। निष्कर्ष के तौर पर खरीद एजैंसियां धान की खरीद करने से हिचकिचाती हैं। इसके साथ जहां किसानों का नुकसान होता है, वहां सीधा प्रभाव देश के उत्पादन पर भी पड़ता है। धान की फसल न बिकने के कारण किसानों में रोष पैदा होता है, जिसके साथ अमन और कानून भंग होने की स्थिति उत्पन्न होती है। उपरोक्त स्थिति को मुख्य रखते जिला मैजिस्ट्रेट लुधियाना की तरफ से जिला लुधियाना के अंदर शाम 06.00 बजे से सुबह 10. 00 बजे तक कम्बाइनों के साथ धान की फसल काटने पर पाबंदी लगाई गई है।

इसके अलावा जिला लुधियाना के अंदर धान की कटाई करने वाली कम्बाइनों के मालिकों को हिदायत की गई कि हार्वैस्टर कम्बाइन का प्रयोग करने से पहले इसकी कृषि विभाग के द्वारा ऑप्रेशन वर्दीनैस इंस्पैक्शन करवाई जाए, कोई भी कम्बाइन सुपर एस.एम.एस. के बगैर न इस्तेमाल की जाए और निर्धारित समय में ही धान की कटाई की जाए।

जिला मैजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि यदि किसानों की तरफ से शाम 6 बजे के बाद या सुबह 10.00 बजे से पहले धान कटाई की जाती है तो उनके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ कम्बाइन भी जब्त कर ली जाएगी।

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