Spa centers में होते गंदे धंधे का खुलासा, सामने आया हैरान करने वाला सच

Edited By Vatika,Updated: 28 Sep, 2020 03:09 PM

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पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना की बात करें तो यहां के कई स्पा सैंटर्स में धड़ल्ले से जिस्मफरोशी का धंधा तेजी से पनप रहा है। पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैल चुकी है।

लुधियानाः पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना की बात करें तो यहां के कई स्पा सैंटर्स में धड़ल्ले से जिस्मफरोशी का धंधा तेजी से पनप रहा है। पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैल चुकी है। इसका मुख्य कारण पुलिस की लचीला रवैया है। स्पा सैंटर्स के शौकीन सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आते हैं जिनमें अधिक संख्या युवा पीढ़ी व छात्रों की है। आजकल तो किशोर भी इससे अछूते नहीं हैं।

पंजाब केसरी की टीम ने कई दिनों तक की गई इनवैस्टीगेशन के आधार पर पुख्ता जानकारी एकत्र की है। 5-6 साल पहले महानगर में गिने-चुने स्पा सैंटर ही खुले थे परंतु आजकल 250 से अधिक सैंटर शहर के कोने-कोनेमें खुले हैं जिनमें से कई को राजनीतिज्ञों, बड़े अधिकारियों व रसूखदारों का संरक्षण प्राप्त है। खास तौर पर चंडीगढ़ रोड, फिरोजपुर रोड, सराभा नगर, पी.ए.यू. रोड, समराला चौकी, मोती नगर, जमालपुर , बी.आर.एस. नगर दुगरी रोड आत्म पार्क, माडल टाऊन, पक्खोवाल रोड के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में स्पा सैंटर्स की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा फल-फूल रहा है। नाम न छापने की शर्त पर काफी समय से स्पा में जाकर ऐसी सेवाएं ले रहे कई लोगों ने जानकारी दी जो कि थैरेपिस्ट द्वारा बिन किसी संकोच के उन्हें हर प्रकार की सर्विस उपलब्ध करवा दी जाती है। 

नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी धाराओं में दर्ज हो सकता है केस
क्राइम एडवोकेट अमनदीप सिंह ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर थैरेपिस्ट व संचालन पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज करने का प्रावधान है। इसके अलावा अगर वहां पर जिस्मफरोशी जैसे तथ्य मिले तो इमरोल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सैंटर को बंद करवाया जा सकता है लेकिन पुलिस हल्की व जमानती धारा लगाकर खानूपर्ति कर देती है। 

एच.आई.वी. का भी है खतरा
सूत्रों के अनुसार स्पा में कई ऐसी लड़कियां काम कर रही है जो कि एच.आई.वी. से ग्रस्त है। ऐसी लड़कियों के सम्पर्क में आने वाले अपने परिवार व अन्य पार्टनर्स में भी इस घातक बीमारी को फैला सकते है। डा.राहुल जैन ने बताया कि स्पा में नौकरी देने से पहले लड़कियों का मैडीकल टैस्ट कराना अनिवार्य होना चाहिए। स्पा संचालकों को सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लड़की एच.आई.वी. पॉजिटिव व अन्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त न हो। पुलिस को भी समयानुसार स्पा के नियमों को ध्यान में रखते हुए चैकिंग करनी चाहिए। 

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