Punjab : लाइसेंस हथियार रखने वालों के लिए जारी हुए सख्त Order

Edited By Kamini,Updated: 27 Sep, 2024 06:26 PM

punjab strict orders issued for those holding licensed weapons

इसके साथ ही उन्होंने हथियार धारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन या मंजूरशुदा हथियार डीलर के पास जमा करने का निर्देश दिया है।

फरीदकोट : हथियार रखने वालों के लिए नए आदेश जारी हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदकोट में पंचायत चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हथियार लाइसेंसधारियों को अपने हथियार ले जाने पर रोक लगाते हुए आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हथियार धारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन या मंजूरशुदा हथियार डीलर के पास जमा करने का निर्देश दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव 2024 के मद्देनजर पंजाब में आदर्श चुनाव संहिता लागू करते हुए 15 अक्तूबर 2024 को पंचायत चुनाव की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मारपीट का डर रहता है। चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार लाइसेंसधारियों को हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि कोई घटना न घटे। उन्होंने बताया कि ये आदेश 16 अक्तूबर 2024 तक लागू रहेंगे।

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