Edited By Subhash Kapoor,Updated: 24 Feb, 2024 07:15 PM
पंजाब में ई.टी.टी. टीचरों की भर्ती को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब में ई.टी.टी. शिक्षकों की होने जा रही 5994 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
चंडीगढ़ : पंजाब में ई.टी.टी. टीचरों की भर्ती को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब में ई.टी.टी. शिक्षकों की होने जा रही 5994 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस रोक का प्रमुख कारण विज्ञापन के बाद नियमों में बदलाव करना बताया गया है।
यह भी पढ़ें- अहम खबर: पूर्व कांग्रेसी विधायक को कोर्ट में ले जाने की तैयारी
बता दें कि पंजाब सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजाबी की अतिरिक्त परीक्षा को ग्रुप सी की सभी सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें आरक्षित वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई थी। इसके बाद 1 दिसम्बर 2022 को एक शुद्धि पत्र जारी किया, जिसके तहत ई.टी.टी. के 5994 पद भरने के लिए जारी विज्ञापन पर भी इसे लागू कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस प्रकार अधिसूचना को किसी पूर्व में जारी भर्ती पर लागू करना पूरी तरह से गलत है। इस संशोधन से कुछ लोग जो पहले योग्य थे, वे बाद में अयोग्य हो गए और वहीं ऐसे भी लोग हैं जो योग्य होने के बावजूद अप्लाई नहीं कर सके। इन सभी तर्कों को देखते हाईकोर्ट ने फिलहाल उक्त भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है तथा कहा है कि विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करना गलत है।
यह भी पढ़ें- किसान आंदोलन को लेकर अहम खबर, इस तारीख तक टला दिल्ली कूच