Edited By Kamini,Updated: 23 Jun, 2022 10:12 PM
ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब में नए आदेश लागू किए हैं। नए आदेशों के अनुसार अब फैंसी नंबरों प्लेट वाली गाड़ियां ..........
चंडीगढ़ :: पंजाब सरकार ने आज अहम फैसला लिया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब में नए आदेश लागू किए हैं। राज्य में रजिस्ट्रेशन मार्क स्टेट कोड पी.बी. और अन्य ऐसे वाहनों के चालान और जब्त करने आदेश दिए हैं। यह आदेश 12.6.1989 के बाद रजिस्ट्रेशन अथारिटी के पास रजिस्टर्ड़ करवाए गए सभी वाहनों पर लागू होगा।
पंजाब सरकार द्वारा एक्ट की उल्लंघना करते हुए इन फैंसी, अनधिकृत नंबरों को सार्वजनिक नोटिस दिनांक 30-12-2020 द्वारा अवैध घोषित करके रद्द कर दिया गया है। साथ ही पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने 'वाहन' वेबसाइट पर इन फैंसी नंबरों को तुरंत ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के अनुसार अब फैंसी नंबरों प्लेट वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी। पुराने फैंसी नंबरों पर एक्शन होगा।
पंजाब राज्य में सी.एम. भगवंत मान द्वारा लिए गए उक्त फैसले की जानकारी देते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर ने बताया कि जिन वाहन चालकों द्वारा पुराने फैंसी नंबर लगाए हुए थे वह पजाब वाहनों 1989 के नियम 42 के मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा पुरानी फैंसी नंबर प्लेट जारी की गई थी। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने राज्य के सभी आर.टी.ए. को हिदायत की है कि वह विशेष नाके लगा कर ऐसे सभी वाहनों को चालान काटे और जो नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उनके वाहन जब्त किए जाएं।
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