Private Schools की फीस वृद्धि मामला, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

Edited By Urmila,Updated: 05 Aug, 2026 11:03 AM

issue regarding fee hikes in private schools

एसोसिएशनों ने अदालत को बताया कि सरकार का यह ऑर्डिनैंस वर्ष 2016 और 2019 के संबंधित कानूनों का उल्लंघन है।

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब के निजी स्कूलों की प्रतिवर्ष फीस वृद्धि की सीमा 8 से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने के फैसले के खिलाफ निजी स्कूलों की 3 एसोसिएशनों की ओर से उक्त आदेशों को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 

फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब, रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल्स एसोसिएशन, इंडिपैंडैंट स्कूल्स एसोसिएशन और प्राइवेट अनएडिड स्कूल्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

एसोसिएशनों ने अदालत को बताया कि सरकार का यह ऑर्डिनैंस वर्ष 2016 और 2019 के संबंधित कानूनों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि अध्यादेश के जरिए सरकार निजी स्कूलों से शैक्षणिक सत्र 2023-24 से अब तक का पूरा रिकॉर्ड मांग रही है, जो अनुचित और कानून के विपरीत है। इसी आधार पर ऑर्डिनैंस को रद्द करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्त्ताओं ने सवाल उठाया कि जब राज्य विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, तब इस विषय को विधेयक के रूप में सदन में लाया जा सकता था। इसकी बजाय सरकार ने ऑर्डिनैंस का रास्ता क्यों अपनाया। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इस ऑर्डिनैंस को मौजूदा विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जा रहा है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि हो सकता है बिल पेश किया जाए।

अदालत ने सरकार से ऑर्डिनैंस लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऑर्डिनैंस तब लाया जाता है जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। आप यह ऑर्डिनैंस पिछले महीने लेकर आए और अब विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। इसकी इतनी जल्दी क्या थी? सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि मामले में अगले आदेश तक निजी स्कूलों से पिछले 3 वर्षों की 5 प्रतिशत से अधिक वसूली गई फीस वापस लेने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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