Edited By Vatika,Updated: 26 Dec, 2025 09:46 AM

यह नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2025 से लागू किया गया है।
खन्ना : पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने 24 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी कर कारखानों, नगर काउंसिलों और नगर निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यह नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2025 से लागू किया गया है।
नोटिफिकेशन के अनुसार अब राज्य में अनस्किल्ड (चपरासी, चौकीदार और हेल्पर आदि) के लिए 11,726.40 रुपये, सेमी-स्किल्ड (अनस्किल्ड पद पर 10 वर्ष का अनुभव या नए आईटीआई डिप्लोमा धारक) के लिए 12,506.40 रुपये, स्किल्ड (सेमी-स्किल्ड पद पर 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले लोहार और इलेक्ट्रीशियन आदि) के लिए 13,403.40 रुपये, हाई-स्किल्ड (ग्रेजुएट तकनीकी डिग्री धारक, ट्रक और क्रेन चालक आदि) के लिए 14,435.40 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
इसी तरह स्टाफ कैटेगरी -ए (पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए आदि) के लिए 16,896.40 रुपये, स्टाफ कैटेगरी-बी (ग्रेजुएट) के लिए 15,226.40 रुपये, स्टाफ कैटेगरी-सी (अंडर ग्रेजुएट) के लिए 13,726.40 रुपये, स्टाफ कैटेगरी-डी (10वीं पास) के लिए 12,526.40 रुपये वेतन तय किया गया है ।