Edited By Kalash,Updated: 20 Aug, 2025 06:51 PM

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है।
चंडीगढ़/जालंधर (अंकुर तांगड़ी/ सोनू): पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जालंधर के गांव प्रभावां की एक 19 वर्षीय गुरलीन कौर (बदला हुआ नाम) को दो युवकों ने नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद युवकों ने लड़की की अश्लील वीडियो बनाई और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करके उसकी जिंदगी को और दागदार करने की कोशिश की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग ने सू-मोटो नोटिस जारी किया है। आयोग ने जालंधर के वरिष्ठ पुलिस कप्तान (ग्रामीण) पत्र लिखकर आदेश दिया है कि इस मामले की जांच एस.पी. रैंक के अधिकारी से करवाई जाए और 22 अगस्त 2025 तक आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए।
आयोग के स्पष्ट निर्देश
पंजाब राज्य महिला आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि यह मामला सीधे तौर पर "महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा" से जुड़ा है, जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा है कि पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के अनुसार, आयोग ऐसे मामलों में सू-मोटो कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी सजा दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घिनौनी हरतक करने वालों को एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके।
पीड़िता द्वारा भी दी गई दर्खास्त
इस मामले में गुरलीन कौर (बदला हुआ नाम) ने महिला आयोग के समक्ष अपनी आपबीती सांझा करते हुए एक लिखित आवेदन दिया है। अपने बयान में उसने बताया कि कैसे दोषियों ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। वीडियो वायरल करने का उसके मानसिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है।
आयोग का रुख
महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह मामला केवल एक लड़की का नहीं, बल्कि पंजाब की हर महिला के सम्मान और अधिकार से जुड़ा है। आयोग ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ित लड़की को न्याय मिले और दोषियों को हर हाल में सजा मिले।
पुलिस को अल्टीमेटम
पत्र में जालंधर (ग्रामीण) पुलिस को आदेश दिया गया है कि मामले की जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करना और 22 अगस्त, 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ की एफ.आई.आर. दर्ज
इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए जालंधर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि बुधवार सुबह आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, दोनों आरोपी जालंधर जिले के रहने वाले हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है।
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