प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए बड़ी राहत, पंजाब सरकार ने लिया यह फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Aug, 2025 09:39 PM

deadline for one time settlement policy extended again

पंजाब सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज - पेनल्टी की माफी के लिए जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की गई थी, उसकी डेडलाइन एक बार फिर बढा दी गई है।

लुधियाना  (हितेश) : पंजाब सरकार द्वारा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज - पेनल्टी की माफी के लिए जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की गई थी, उसकी डेडलाइन एक बार फिर बढा दी गई है। इस पालिसी का पीरियड पहले चरण में 15 मई से लेकर 31 जुलाई तक रखा गया था और फिर इस योजना को 15 अगस्त तक एक्सटेंशन दे दी गई। लेकिन अब एक बार फिर इस पॉलिसी की डेडलाइन 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है,
इस संबंध में नोटिफिकेशन लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा वीरवार को जारी किया गया है। 

अब 15 अगस्त को नहीं खुलेंगे नगर निगम के ऑफिस 

नगर निगम द्वारा ब्याज पेनल्टी की माफी के साथ बड़े पैमाने पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने के लिए वन टाइम सेटेलमेंट पालिसी के पीरियड के दौरान छुट्टियों में भी आफिस खुले रखने का फैसला किया  था और अब भी 15 अगस्त को डेडलाइन खत्म होने वाले दिन ब्याज पेनल्टी की माफी के साथ बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए सुविधा सेंटर खुले रखने के साथ प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को ऑफिस में बुलाने पर विचार किया जा रहा था। इसी बीच सरकार द्वारा 14 अगस्त को पालिसी में एक बार फिर एक्सटेंशन देने का आर्डर जारी कर दिया गया। जिसके मददेनजर ब्याज पेनल्टी की माफी के साथ बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए 15 अगस्त को आफिस खुले रखने का फैसला वापिस ले लिया है। 

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