Punjab: अवैध बिल्डिंगों को अब ऑनलाइन जारी होंगे चालान, कर्मचारियों को जारी हुए कार्रवाई के आदेश

Edited By Kamini,Updated: 01 May, 2026 01:10 PM

punjab fines for illegal buildings to now be issued online

अवैध रूप से बनने वाली बिल्डिंगों को अब मैनुअल की जगह ऑनलाइन सिस्टम से चालान जारी होंगे।

लुधियाना (हितेश): अवैध रूप से बनने वाली बिल्डिंगों को अब मैनुअल की जगह ऑनलाइन सिस्टम से चालान जारी होंगे। इस संबंध में ऑर्डर लोकल बॉडीज विभाग के टाऊन प्लानिंग विंग द्वारा जारी कर दिया गया है जिसे सरकार द्वारा ई-बिल्डिंग वॉयलेशन मैनेजमैंट सिस्टम का नाम दिया गया है जिसके तहत नगर निगमों को बिल्डिंग ब्रांच के मुलाजिमों से मैनुअल चालान बुक लेकर रिकार्ड में जमा करने के लिए बोला गया है जिसकी जगह मुलाजिमों को अवैध बिल्डिंगों के चालान जारी करने के लिए मशीनें देने के निर्देश दिए गए हैं ।

ये हैं नियम

नियमों के मुताबिक नक्शा पास करवाए बिना बनने वाली किसी भी बिल्डिंग को फाऊंडेशन लैवल पर ही पंजाब म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट की धारा 269, 270 के तहत चालान जारी की जिम्मेदारी एरिया इंस्पेक्टर की है जिस चालान के तहत बिल्डिंग को रैगुलर करने की फीस जमा करने के अलावा नॉन-कम्पाऊंडेबल बिल्डिंग को तोड़ने या सील करने की कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए बदला गया है सिस्टम

जहां तक लंबे समय से चले आ रहे अवैध बिल्डिंगों को मैनुअल चालान जारी करने के सिस्टम का सवाल है, उसमें इंस्पेक्टर द्वारा जानबूझ कर पुरा एड्रैस नहीं दर्ज किया जाता जिसके चलते बड़ी संख्या में चालान अनट्रेस कैटेगरी में पड़े हुए हैं, जिससे करोड़ों का रैवेन्यू भी अटका हुआ है जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा जो नया ऑनलाइन सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया है, उसमें फोटो व लोकेशन के साथ पूरी डिटेल अपलोड होगी जिसका लिंक सीधे चालान मैनेजमैंट सिस्टम के सर्वर के साथ होगा और उसकी कॉपी मौके पर ही बिल्डिंग मालिक को दी जाएगी।

इन शहरों में शुरू होगा पायलट प्रोजैक्ट

लुधियाना, पटियाला, मोहाली, जीरकपुर, खरड़, बनूड़, डेराबस्सी, लालड़ू, नयां गांव, कुराली शामिल है।

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