पंजाब में पिता-पुत्र को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, पढ़ें पूरा मामला

Edited By Urmila,Updated: 10 Oct, 2025 11:07 AM

punjab father and son sentenced to life imprisonment in murder case

आठ साल पुराने हत्या के मामले में मोहाली की अदालत ने बनूड़ के सलेमपुर नागल गांव के गुरदीप सिंह और उनके पिता महिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

मोहाली: आठ साल पुराने हत्या के मामले में मोहाली की अदालत ने बनूड़ के सलेमपुर नागल गांव के गुरदीप सिंह और उनके पिता महिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप साबित हुआ है। मामले के दो अन्य आरोपी सुखचैन सिंह और संदीप कौर को सबूत ना मिलने पर बरी कर दिया गया, जबकि एक आरोपी मेहबूब खान अभी फरार है। संदीप कौर ने खुद को घटना से बेगुनाह बताया और कहा कि वह उस दिन बीमार बेटी के साथ अस्पताल में थी।

यह मामला 5 अक्टूबर 2017 का है, जो एक पारिवारिक और जमीन विवाद से जुड़ा था। मृतक जतिंदर सिंह उर्फ गोला के पिता जरनैल सिंह और महिंदर सिंह के बीच उनके पशुओं के खेतों में घुसने को लेकर झगड़ा हुआ था। गांव के लोगों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करवा दिया, लेकिन अगले दिन विवाद फिर भड़क गया। गुरदीप सिंह ने जतिंदर सिंह को फोन पर गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। जतिंदर पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने जा रहा था, तभी गुरदीप सिंह अपनी कार में साथियों के साथ सड़क पर उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की कोशिश की। इसके बाद कार से उतरे आरोपियों ने जतिंदर पर  तीखा हथियार और लात-घूंसे से हमला किया, जिससे जतिंदर की मौके पर ही मौत हो गई। मोहाली पुलिस ने मौके से खून से सनी मिट्टी, वाहन और अन्य साक्ष्य जब्त किए। फॉरेंसिक जांच में हथियारों पर मानव रक्त पाए गए।  पुलिस ने 22 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी माना। अब फरार आरोपी की खोज जारी है।

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