Edited By Kalash,Updated: 16 Oct, 2024 01:20 PM
पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी 23 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया।
पंजाब डेस्क : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पराली जलाने (Stubble Burning) के मामले में आरोपी पाए गए लोगों पर मुकदमा नहीं चलाने को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को बुधवार को फटकार लगाई और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ( Chief Secretary) को 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा। इस दौरान पंजाब सरकार (Punjab Government) के वकील ने कहा कि जमीनी स्तर पर कोर्ट के निर्देशों का पालन करना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है। वकील ने कहा कि पिछली बार उनके अधिकारियों के साथ लोगों ने बुरा व्यवहार किया था। इस पर कोर्ट फटकार लगाते हुए कहा कि क्या वह लोगों को वायु प्रदूषण को झेलने दे क्योंकि राज्य इसका पालन करने में सक्षम नहीं है।
कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने में असफल रहने पर पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी 23 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया। वहीं कोर्ट ने CAQM को आदेश दिया है कि पंजाब के जिन अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पिछले 3 साल में राज्य में पराली जलाने को लेकर एक भी मामला नहीं चलाया।
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