Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Nov, 2024 09:44 PM
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एन ओ सी की शर्त खत्म करने का जो फैसला किया है, उसे लागू करने के लिए फाइनल नोटिफिकेशन शहरी विकास विभाग की ओर से जारी कर दी गई है।
लुधियाना (हितेश) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एन ओ सी की शर्त खत्म करने का जो फैसला किया है, उसे लागू करने के लिए फाइनल नोटिफिकेशन शहरी विकास विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। जिसके मुताबिक एन ओ सी के बिना अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए जुलाई 2024 से पहले की रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटार्नी या एग्रीमेंट होना चाहिए। जिसके आधार पर अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक की डेडलाइन फिक्स की गई है। अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री करने के निर्देश रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं और उन्हें इस संबंध में सूचना अर्बन डिवेलपमेंट अथारिटी या नगर निगम को भेजनी होगी।
लंबे इंतजार के बाद लोगों को इस तरह होगा फायदा
अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एन ओ सी की शर्त खत्म होने का फायदा उन लोगों को होगा, जिन्हें काफी देर से रजिस्ट्री न होने की वजह से मकान बनाने के लिए लोन लेने, नक्शा पास करवाने के अलावा प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आ रही थी। हालांकि इस संबंध में घोषणा सीएम मान द्वारा काफी देर पहले ही कर दी गई थी और विधानसभा में बिल भी पास हो गया था, जिसे गवर्नर की मंजूरी मिलने के बावजूद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा एन ओ सी के बिना अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री करने के लिए अलग से नोटीफिकेशन जारी करने की मांग की जा रही थी।
यह भी लगाई गई हैं शर्तें
-सिर्फ 500 गज तक के प्लाट मालिकों को मिलेगी राहत
-मास्टर प्लान के प्रावधान के उल्ट नहीं होना चाहिए अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉट
-नौ कंस्ट्रक्शन जोन या अन्य प्रतिबंधित एरिया को भी नहीं मिलेगी छूट