Edited By VANSH Sharma,Updated: 26 Oct, 2025 10:50 PM

पंजाब सरकार ने राज्य में 112 दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है।
पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार ने राज्य में 112 दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये दवाइयां केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई सूची में 'अमानक' बताई गई हैं। हाल ही में इन दवाओं के सेवन से कुछ लोगों की मौत की खबरें आई थीं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन दवाओं को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने अमानक घोषित किया है। पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने इन दवाओं की बिक्री पूरी तरह से रोक दी है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि कृपया इन दवाओं का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अगर कोई दवा दुकान पर इन दवाओं की बिक्री कर रहा है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है।सूची में हर दवा का नाम, बैच नंबर, निर्माण तिथि, कंपनी का नाम और टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी दी गई है।
दवाओं के अलावा, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) पर भी स्वास्थ्य विभाग की निगरानी बढ़ा दी गई है। जिन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है, उनकी सूची इस प्रकार है:













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