पंजाब सिविल सर्विसिज में सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

Edited By Vatika,Updated: 15 Oct, 2020 09:07 AM

punjab approves 33 quota for women for direct recruitment

महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती संबंधी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है।

चंडीगढ़(अश्वनी): महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती संबंधी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य की कैबिनेट ने पंजाब सिविल सर्विसिज (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वुमेन) रूल्ज, 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके अंतर्गत महिलाओं को सरकारी पदों पर सीधी भर्ती और बोर्डों व निगमों में ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों में भर्ती के लिए यह आरक्षण प्रदान किया गया है।

पी.सी.एस. (एग्जीक्यूटिव शाखा) के अफसरों को अब 13 वर्षों में बढ़ा वेतन स्केल मिलेगा
पंजाब मंत्रिमंडल ने पी.सी.एस. (एग्जीक्यूटिव शाखा) काडर के समूह अफसरों को 14 वर्ष की सेवा की बजाय अब 13 वर्षों की सेवा पूरी होने पर 37400-67000-8700 (ग्रेड पे) में बढ़ा वेतन स्केल देने को मंजूरी दे दी है। यह कदम पर्सोनल विभाग द्वारा 4 अप्रैल, 2000 को जारी हिदायतों की पालना और समय-समय पर किए गए संशोधनों की शर्तों के अंतर्गत उठाया गया है।  इसके अलावा कैबिनेट द्वारा जुलाई 8, 2003 के उस हुक्म को दिसम्बर 6, 2008 से वापस लेने को मंजूरी दे दी है, जो कि पी.सी.एस. (एग्जीक्यूटिव शाखा) अफसरों, जो पी.सी.एस. काडर के पहले 90 पदों पर काम कर रहे थे, को 12 वर्षों की सेवा पूरी होने पर 14300-18600 के बढ़े हुए वेतन स्केल में स्थान दिए जाने से संबंधित थे। पंजाब कैबिनेट ने साल 2018-19 के लिए बागवानी और श्रम विभाग की सालाना प्रशासकीय रिपोर्टों को भी मंजूरी दे दी है।

सिविल सचिवालय नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
अदालती/कानूनी मामलों को समय रहते असरदार ढंग से निपटाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल सचिवालय (स्टेट सॢवसिज क्लास) रूल्ज, 1976 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। इससे पंजाब सिविल सचिवालय में लीगल क्लर्कों की भर्ती के लिए क्लर्क (लीगल) काडर की सृजना की जा सकेगी। यह प्रक्रिया जनरल क्लर्क काडर में से 100 पद बाहर करके पूरी की जाएगी, जिससे यह यकीनी बनेगा कि इस कदम का कोई वित्तीय बोझ न पड़े। कैबिनेट द्वारा दर्जा-4 या दर्जा-3 (जिनका वेतन स्केल क्लर्क से कम है) से क्लर्क काडर में तरक्की के लिए आरक्षित कोटे की मात्रा बढ़ाकर 15 से 18 प्रतिशत करने को भी मंजूरी दे दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि दर्जा-4 या दर्जा-3 (जिनका वेतन स्केल क्लर्क से कम है) की क्लर्क काडर में तरक्की के कोटे के लिए आरक्षित पदों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि क्लर्क काडर के लिए मंजूरशुदा पदों की संख्या घटेगी, परंतु दर्जा-4 या दर्जा-3 (जिनका वेतन स्केल क्लर्क से कम है) मुलाजिमों को लीगल क्लर्क के पद पर तरक्की देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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