फगवाड़ा गेट गोलीकांड: 24 घंटे बाद भी गोली चलाने वाली हरियाणा पुलिस पर कार्रवाई नहीं

Edited By Vatika,Updated: 26 Jun, 2020 12:38 PM

phagwara gate firing case

शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके फगवाड़ा गेट में मोबाइल हाऊस के बाहर गैंगस्टर अजय कुमार को पकडऩे के लिए गोली चला दी गई।

जालंधर(सोमनाथ, वरुण): शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके फगवाड़ा गेट में मोबाइल हाऊस के बाहर गैंगस्टर अजय कुमार को पकडऩे के लिए गोली चला दी गई। बाद में पता चला कि गोली चलाने वाले हरियाणा पुलिस के मुलाजिम है। शुक्र है कि गोली गाड़ी के टायर में ही लगी। इतनी भीड़ में अगर गोली किसी आम व्यक्ति को लग जाती तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है और न ही सरेआम जालंधर आकर गोली चलाने वाली हरियाणा पुलिस पर कोई कार्रवाई की गई है। बुधवार को जब गोली चली तो पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि गोली चलाना गलत है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज वही पुलिस कह रही है कि हरियाणा पुलिस का यह स्पैशल आप्रेशन था। हरियाणा पुलिस आई और इनामी गैंगस्टर को पकड़ कर ले गई। कार्रवाई के लिए बड़े अधिकारियों को बोल दिया है। यह स्टेट टू स्टेट का मामला है।

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सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं सी.एच. जीरो 1 सी.ए. 6399 नंबर की गाड़ी
फगवाड़ा गेट मार्किट में जिस गाड़ी के टायर में पुलिस ने गोली मारी थी उस गाड़ी का नंबर सी.एच. जीरो 1 सी.ए. 6399 में अपलोड नहीं है। साथ ही यह भी पता चला है कि बिना चैसी नंबर के यह पता लगा पाना मुश्किल है कि गाड़ी चंडीगढ़ की है या नहीं। चैसी नंबर के बिना इस गाड़ी के मालिक तक पहुंच पाना मुश्किल है।

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2 दिन को रिमांड पर भेजा अजय को
कैथल पुलिस ने एस.पी. शशांक कुमार सावन ने बताया कि पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि गैंगस्टर अजय पुत्र रामकिशन वासी खेड़ी शेरखां जिला कैथल, जोकि कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद सहित अन्य कई जिलों को वांछित है, वह पंजाब के जालंधर रहने वाले एक व्यक्ति के पास आश्रय लिए हुए है। उक्त दोषी अजय थाना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 17 अक्टूबर 2011 को दर्ज हत्या व कातिलाना हमला के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास का सजायाफ्ता किया जा चुका है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 3 नवंबर 2016 को एक माह के पैरोल पर छोडा गया था, जिसे 13 दिसंबर 2016 को कुरुक्षेत्र कारावास में वापस लौटना था। माननीय न्यायालय द्वारा 6 जुलाई 2017 को अजय कुमार को भगौड़ा करार दिया गया था। 15 जनवरी 2019 को पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई थी। सूचना अनुसार आरोपी अजय वोक्सवॉगन गाडी नं. सी.एच. 01सी.ए.-6399 लिए हुए है, तथा उसको पठानकोट बाईपास रोड जालंधर निवासी कर्मजीत अपने पास आश्रय दिए हुए है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अजय के खिलाफ थाना थानेसर, थाना के.यू.के. कुरुक्षेत्र, थाना नारायणगढ़ जिला अंबाला, थाना उचाना, थाना सदर नरवाना व थाना अलेवा जिला जींद तथा थाना राजौंद में हत्या,  अपहरण सहित विभिन्न 11 मामले दर्ज है। आरोपी अजय खेड़ी शेरखां का 25 जून को सी.आई.ए.-1 पुलिस द्वारा न्यायालय से 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है।

कर्मजीत सिंह ने अपने पास क्यों रखा था गैंगस्टर अजय को
पठानकोट के पास रहने वाले कर्मजीत सिंह के पास कितनी देर से गैंगस्टर अजय कुमार रह रहा था, इस संबंध में पुलिस कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। पेशे से कर्मजीत प्रॉपर्टी कारोबारी है लेकिन उसने गैंगस्टर को अपने साथ क्यों रखा था इसको लेकर पुलिस अभी मौन है। 

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