शादी में की हवाई फायरिंग तो देना पड़ेगा 1 लाख का जुर्माना, 2 साल की होगी सजा

Edited By Sunita sarangal,Updated: 10 Dec, 2019 11:15 AM

open firing will be of 1 lakh

लोकसभा में आयुध संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी मिलने के बाद शादी/ खुशी के किसी भी समारोह में हवाई फायर करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना व दो साल की सजा होने का....

जालंधर(वरुण): लोकसभा में आयुध संशोधन विधेयक, 2019 को मंजूरी मिलने के बाद शादी/ खुशी के किसी भी समारोह में हवाई फायर करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना व दो साल की सजा होने का स्वागत कानून के रखवालों से लेकर वकीलों व डी.जे. का कारोबार करने वालों ने किया है। खुशी के समारोह में गोली चलाने के शौकीनों को अब गोली चलानी एक लाख रुपए में पड़ेगी। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने क्लीयर किया कि लाइसैंसी हथियारों से शादी या खुशी के अन्य समारोह पर चली गोली किसी की भी जान ले सकती है। इसके साथ ही इस तरह हवाई फायर करने वालों को एक लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की सजा अथवा दोनों हो सकती हैं।

मात्र दो माह में हो चुके हैं 3 हवाई फायर के केस
जिला जालंधर में मात्र दो माह में विवाह या बर्थडे पार्टियों पर हवाई फायर के तीन केस हो चुके हैं। पहला केस थाना आदमपुर के अधीन आने वाले गांव में हुआ था, जहां एक बर्थडे पार्टी में हवाई फायर किए गए थे। फिर थाना सदर के अधीन आते इलाके में विवाह समारोह में युवकों ने काफी हवाई फायर किए थे। फिर थाना सात में भी डी.जे. पर नाचते हुए युवकों ने हवाई फायर किए थे। हालांकि इन तीनों मामलों की वीडियो वायरल होने पर ही फायरिंग होने का खुलासा हुआ था। ज्यादातर हवाई फायर करने वाले युवा पकड़े जा चुके हैं।
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आर्म्स अमैंडमैंट बिल 2019 को लोकसभा की मंजूरी सराहनीय : विक्रांत राणा
आर्म्स अमैंडमैंट बिल 2019 को मंजूरी मिलने की प्रशंसा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के डायरैक्टर लीगल सैल पंजाब एडवोकेट विक्रांत राणा ने कहा कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है। संसद के दोनों सदनों से इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद जहां अवैध असलहे का कारोबार करने वालों को न केवल आजीवन कैद जैसी सजा मिल सकेगी, बल्कि लाइसैंसशुदा हथियारों की संख्या भी नियंत्रित होगी। नए कानून के तहत जहां अवैध हथियार बनाने, उन्हें बेचने और रखने पर आजीवन कैद जैसी सजा भी हो सकेगी, बल्कि शादी/बारात या खुशी के उत्सव में फायरिंग करने वालों के लिए भी दो साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।
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डर के साए में करते थे काम, अब सुधार होगा : डी.जे. अमित
अमित एंटरटेनमैंट ग्रुप के संचालक डी.जे. अमित ने भी लोकसभा में बिल को मिली मंजूरी को सराहा। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से पंजाब में विवाह पार्टियों में फायरिंग करना फैशन बन चुका था, जिसके कारण सभी डी.जे. संचालक डर-डर कर काम करते थे। उन्होंने कहा कि मोगा साइड में हाल में ही हवाई फायर करने पर डी.जे. संचालक की मौत हुई थी, जबकि इन दिनों यू.पी. साईड भी एक हवाई फायर करते हुए एक डांसर को गोली लगी थी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस तरह के खुशी के महौल को बिगाड़ने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा और डीजे का काम करने वाले भी बिना किसी डर से काम कर सकेंगे।
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लोगों में और भय बढ़ेगा : डी.सी.पी.
इस बारे डी.सी.पी. इंवैस्टीगेशन गुरमीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा यह बढ़िया कदम उठाया गया है। माननीय हाईकोर्ट के आदेशों का भी जालंधर पुलिस पालना कर रही थी, जिसमें हवाई फायर करने वालों पर बीतों दिनों शिकंजा भी कसा लेकिन लोकसभा में आर्म्स अमैंडमैंट बिल, 2019 की मंजूरी के बाद फायर करने वालों को एक लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा के साथ-साथ लाइसैंस रद्द करने का भी भारी दबाव होगा। ऐसे में लोग फायर करने से कतराएंगे। उन्होंने कहा कि जालंधर पुलिस इस तरह से फायर करने वाले किसी को भी नहीं बक्शेगी और आने वाले दिनों में भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर कहीं भी शादी या फिर किसी अन्य समारोह में हवाई फायर हुआ तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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