Edited By Kamini,Updated: 04 Jul, 2024 03:22 PM
पुलिस ने नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया है। जानकारी मुताबिक खुईखेड़ा थाना पुलिस ने सड़क हादसे में एक एफआईआर दर्ज की है।
फाजिल्का : फाजिल्का में पुलिस ने नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया है। जानकारी मुताबिक खुईखेड़ा थाना पुलिस ने सड़क हादसे में एक एफआईआर दर्ज की है। ट्रैक्टर-ट्राली की मोटरसाइकिल से भयानक टक्कर के बाद मोटरसाइकिल की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करनीखड़ा गांवके ट्रैक्टर ट्राली चालक पर मामला दर्ज कर लिया है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए फाजिल्का डीएसपी शुबेग सिंह ने बताया कि गांव सिंहपुरा के नजदीक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की ट्रैक्टर-ट्राली से भयानक टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जांच दौरान सामने आया कि ट्रैक्टर-ट्राली चालक की लापरवाही के चलते हादसा घटा। पुलिस ने नए कानून के तहत ट्रैक्टर ट्राली चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पहले धारा 304ए के तहत मामला दर्ज किया जाता था जोकि अब धारा 106 के तहत दर्ज किया गया है। इस संबंधी रोजाना पुलिस को ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
बता दें अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून खत्म हो गए और भारत में नए कानून लागू हो गए। इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) शामिल हैं। नए कानून लागू होने के बाद कुछ पुरानी धाराएं हटाई गई हैं और कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 1 जुलाई से ये कानून देश भर में लागू हो गए हैं। इस कानून के तहत फाजिल्का में पहला मामला दर्ज हुआ है।
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