कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, जारी किए सख्त दिशा-निर्देश, पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 18 Aug, 2026 09:09 AM

olice crack down on scrap dealers

कबाड़ में खरीदे वाहनों की आर.सी. करवानी होगी कैंसिल; चोरी का सामान खरीदने और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

लुधियाना, (राज) : पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में चल रही और नई खुलने वाली कबाड़ की दुकानों पर शिकंजा कसने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए है। आपराधिक तत्वों द्वारा चोरी का सामान व वाहन कबाडिय़ों को बेचने, सामान को आग लगाकर प्रदूषण फैलाने और सडक़ों पर अतिक्रमण कर ट्रैफिक बाधित करने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर यह सख्त कदम उठाया गया है। यदि कोई भी कबाड़ कारोबारी इन आदेशों की अवहेलना या लापरवाही करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एडीशनल सी.पी. रूपिंदर सिंह ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया था कि शहर के विभिन्न इलाकों में कबाडिय़ों द्वारा बिना किसी खरीद-फरोख्त रिकॉर्ड के तार, ट्रांसफार्मर, दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन खरीदे जा रहे हैं। कई असामाजिक तत्व चोरी का सामान और वाहन कबाड़ में बेच देते हैं। इसके अलावा कबाड़ी प्लास्टिक या तारों को खुले में आग लगाकर भारी वायु प्रदूषण फैलाते हैं, बिजली की चोरी करते हैं और सडक़ों पर सामान रखकर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा करते हैं।

कबाड़ कारोबारियों के लिए जारी कड़े दिशा-निर्देश :
हर कबाड़ी को एक विशेष रजिस्टर लगाना होगा, जिसमें सामान बेचने वाले और खरीदने वाले का पूरा नाम, पता, संपर्क नंबर और सामान की पूरी किस्म (जैसे वाहन, तार, धातु आदि) दर्ज करनी होगी। दुकानदारों को यह रजिस्टर हर महीने के पहले सप्ताह में संबंधित जोन के ए.डी.सी.पी. को चेक करवाकर सत्यापित करवाना होगा। जो कबाड़ी पुरानी या कंडम गाडिय़ां खरीदेंगे, उन्हें संबंधित आरटीओ दफ्तर जाकर उन वाहनों की आरसी रद्द करवानी अनिवार्य होगी। सभी मौजूदा व नई कबाड़ की दुकानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजली बोर्ड, फायर ब्रिगेड और नगर निगम लुधियाना से आवश्यक अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अनधिकृत या चोरी का सामान खरीदने-बेचने और कबाड़ को खुले में आग लगाने पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है।

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