Edited By Urmila,Updated: 28 Jan, 2026 05:58 PM

सनौर MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। बुधवार को हाई कोर्ट ने पठानमाजरा की उस याचिका को खारिज कर दिया।
चंडीगढ़ (सुशील गंभीर): सनौर MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है। बुधवार को हाई कोर्ट ने पठानमाजरा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी और रेप के एक मामले में उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट और भगौड़ा की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
पठानमाजरा ने अपनी याचिका में न सिर्फ इन आदेशों को रद्द करने की मांग की थी, बल्कि मामले की सुनवाई होने तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की थी। याचिका में पठानमाजरा ने कहा था कि वह अभी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और उन्हें पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है। पठानमाजरा ने इसे हनी ट्रैप का मामला बताते हुए आरोपियों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका दावा है कि दूसरी शादी पहली पत्नी और शिकायतकर्ता दोनों की सहमति से हुई थी। साथ ही, MLA बनने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा कथित तौर पर ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपये और एक फ्लैट की मांग की गई थी।
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