केजरीवाल की अफसरों के साथ मीटिंग का मामला भड़का, मनोरंजन कालिया ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी

Edited By Kalash,Updated: 12 Apr, 2022 04:23 PM

manoranjan kalia wrote a letter to the governor

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, पी.एस.पी.सी.एल. चेयरमैन बलदेव सिंह और मुख्य सचिव पावर

जालंधर : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, पी.एस.पी.सी.एल. चेयरमैन बलदेव सिंह और मुख्य सचिव पावर दिलीप कुमार के साथ बीते दिन की मीटिंग को लेकर भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को चिट्ठी लिखी है। भाजपा नेता कालिया ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में लिखा कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हुं कि कुछ दिन पहले मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, बिजली सचिव दलीप कुमार और पी.एस.पी.सी.एल. के चेयरमैन बलदेव सिंह ने दिल्ली में मीटिंग की, जिसे मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में व्यापक तौर पर प्रसारित करने के लिए बुलाया था।

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उन्होंने कहा कि केजरीवाल की तरफ से मीटिंग में दिल्ली के बिजली मंत्री सतेन्द्र जैन और राजसभा मैंबर राघव चड्ढा भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के पास पंजाब सरकार के अधिकारियों को बुलाने और पंजाब सरकार के साथ संबंधित मामलों के बारे में विचार करने की कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। पंजाब मामलों के साथ संबंधित मीटिंग सिर्फ मुख्य मंत्री पंजाब भगवंत मान और पंजाब सरकार के मंत्री ही बुला सकते हैं, और कोई नहीं।

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उन्होंने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बुलाई गई अधिकारियों की मीटिंग में कानूनन तौर पर नहीं बैठ सकते। इस तरह पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, पावर सेक्रेटरी और चेयरमैन पी.एस.पी.सी.एल. ने मुख्य मंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में शामिल हो कर संविधान का उल्लंघन किया है, जिसके पास पंजाब सरकार के अधिकारियों की मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।

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उन्होंने कहा कि यदि राज्य का प्रशासकीय प्रमुख होने के नाते मुख्य सचिव राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए संवैधानिक फर्जों का उल्लंघन करता है तो वह अपने अधीन अधिकारियों को कैसे रोक सकता है? उन्होंने राज्यपाल से अपील करते कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते पंजाब सरकार के अधिकारियों की तरफ से संवैधानिक फर्जों का उल्लंघन करने का नोटिस ले सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और भविष्य में संवैधानिक मापदंडों को न उछालने के लिए जरूरी हिदायतें जारी कर सकते हैं।

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