सिटी सैंटर मामले में पूर्व डी.जी.पी. सैनी को झटका, अदालत ने खारिज की अर्जी

Edited By Vaneet,Updated: 27 Feb, 2019 10:51 PM

ludhiana court shocks former dgp saini

महानगर के बहुचर्चित 1300 करोड़ रुपए के सिटी सैंटर घौटाले में स्थानीय जिला एंड सैशन ज...

लुधियाना(मेहरा): महानगर के बहुचर्चित 1300 करोड़ रुपए के सिटी सैंटर घौटाले में स्थानीय जिला एंड सैशन जज गुरबीर सिंह की अदालत ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी की अर्जी को खारिज कर दिया है। 

डी.जी.पी. सैनी ने सिटी सैंटर मामले में अदालत में गत नवम्बर को अपनी अर्जी दाखिल की थी। सैनी ने अपनी अर्जी में कहा था कि अगर अदालत उन्हें बुलाती है तो वह सिटी सैंटर मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य व दस्तावेज अदालत के सामने रख सकते हैं। सैनी ने दाखिल अपनी अर्जी में दावा किया था कि वह इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को सील बंद लिफाफे में सौंपना चाहते हैं और बेशक अदालत चाहे तो वह उसे सार्वजनिक भी कर सकती है। पंजाब के प्रॉसीक्यूशन विभाग निदेशक विजय सिंगला व जिला अटॉर्नी रविन्द्र अबरोल ने बहस करते हुए कहा था कि सुमेध सैनी द्वारा अदालत में दाखिल की अर्जी से यह साबित होता है कि उन्होंने सिटी सैंटर मामले की जांच निष्पक्ष ढंग से नहीं की थी और राजनीतिक द्वेष के चलते यह मामला दर्ज किया गया था। 

उन्होंने कहा कि सैनी न तो इस मामले में शिकायतकत्र्ता हैं और न ही सिटी सैंटर मामला दर्ज होने व तमाम दस्तावेजों पर सैनी के हस्ताक्षर हैं। सैनी की उक्त अर्जी का कोई कानूनी आधार नहीं है, जबकि सैनी बेवजह उक्त अर्जी दाखिल करके पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। आज सैनी की अर्जी पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और सुबह पंजाब के प्रॉसीक्यूशन विभाग के डायरैक्टर विजय ङ्क्षसगला ने लुधियाना पहुंचकर अदालत में अपनी हाजिरी लगवाई है। अदालत ने करीब सवा 4 बजे सैनी की अर्जी को खारिज किए जाने का फैसला सुनाया है।

पूर्व विजीलैंस जिला पुलिस प्रमुख कंवलजीत सिंह संधू सिटी सैंटर मामले में अर्जी दाखिल कर चुके हैं लेकिन अदालत ने उनकी अर्र्जी को खारिज कर दिया था। उन्होंने बाद में हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली तारीख पर ही खारिज कर दिया था। हालांकि इससे पहले जिला लुधियाना के विधायक सिमरजीत सिंह  बैंस व मुख्य गवाह सुनील कुमार डे-कैंसलेशन रिपोर्ट को चुनौती दे चुके हैं लेकिन अदालत ने उनकी अॢजयों को खारिज कर दिया है। अब इस मामले को 28 मार्च के लिए स्थगित करके विजीलैंस पुलिस द्वारा दाखिल की कैंसलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई करने की बात कही गई है। सैनी की अर्जी खारिज किए जाने से आरोपियों मुख्यत: सी.एम. कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को राहत मिली है और कैंसलेशन रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!