VIP सुरक्षा को लेकर जारी सभी आदेशों की सूची हाईकोर्ट में तलब, आदेश सुरक्षित

Edited By Vatika,Updated: 06 Aug, 2022 09:33 AM

list of all orders issued regarding vip security summoned in high court

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में वी.वी.आई.पी. व वी.आई.पी. लोगों की सुरक्षा वापस लेने के आदेशों की सूची

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में वी.वी.आई.पी. व वी.आई.पी. लोगों की सुरक्षा वापस लेने के आदेशों की सूची तलब कर ली है और सरकार से कहा है कि कोर्ट को तुरंत बताया जाए कि आदेशों के तहत कब-कब कितने विशिष्ट लोगों की सुरक्षा वापस ली गई। जस्टिस राजमोहन सिंह ने सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल से पूछा कि अभी तक सरकार यह नहीं बता पाई कि सुरक्षा वापस लेने की सूचना लीक कैसे हुई और इसके जिम्मेदार कौन हैं।

मामले की जांच का क्या हुआ और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने सूचना लीक कर सैंकड़ों महत्वपूर्ण लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। एडवोकेट जनरल विनोद घई ने कोर्ट को बताया कि उक्त मामले की जांच के लिए एस.आई.टी. गठित की जा चुकी है और इन्वैस्टीगेशन चल रही है जिस पर कोर्ट ने कहा कि इन्वैस्टीगेशन कब पूरी होगी, जब कोई घटना घटेगी। इस पर कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि पंजाब में अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है जिसे सरकार पूरी तरह निभाएगी। पूर्व उपमुख्यमंत्री ओ.पी. सोनी की अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि ओ.पी. सोनी और सुखजिंद्र सिंह रंधावा पूर्व सरकार में उपमुख्यमंत्री थे लेकिन दोनों को मिली सुरक्षा में काफी भिन्नता है जहां रंधावा को 38 सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं। वहीं सोनी को मात्र 18 सुरक्षा कर्मी मिले। उन्होंने कहा कि चूंकि सोनी ङ्क्षहदू वर्ग से संबंध रखते हैं इसलिए उनकी सुरक्षा कम की गई है। जवाब में विनोद घई ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वह भी ङ्क्षहदू हैं, इसलिए इस तरह की बात न की जाए। 

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